इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
राज्य सरकार द्वारा चार जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूँगरपुर, बाँसवाडा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बांरा में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारम्भ की गई है।
योजना का प्रमुख उद्देश्य –
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओ और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013(NFSA -2013) प्रावधनो की पालना के साथ साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित राजस्थान- विजन 2022 का पूरा करने के लिए सामाजिक एंव व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and behavior change communicatin –SBCC) रणनीति को अपनाना है।
यह योजना महिला एंव बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करतें हुए लागू की गयी है।
निर्बंध एवं शर्ते –
योजना में आवेदन हेतु पात्रता:-
1. जो 01.11.2020 को या उस तारीख के बाद से दूसरी संतान के साथ गर्भवती है अथवा उस तारीख के बाद दूसरी संतान के लिए प्रथम एएनसी के रूप में पंजीकृत हुई है।
2. लाभार्थी का गर्भावस्था की तारीख और चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाईन पोर्टल गर्भावस्था और बाल ट्रेकिंग प्रणाली (PCTS) में दर्ज उसकी अंतिम माहवारी की तिथि (LMP) से गिनी जाएगी।
3. जो महिलाएं केंन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से रोजगार में है या जो किसी अन्य कानून के तहत इसी तरह का लाभ प्राप्त कर रही है,उन्हे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
4. जहां इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत पंजीकरण के बाद किसी लाभार्थी के गर्भ गिरने /चिकित्सा से गर्भ समाप्ति (medical terminatin of pregnancy – MTP) /मृत शिशु के जन्म की स्थिति होती है,वहां वह लाभार्थी भविष्य में गर्भधारणर की स्थिति में भी द्वितीय संतान की स्थिति में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी, भले ही उसे पहले सभी किश्तों का लाभ मिल गया हो।
5. योजना की शर्तो को पूरा करतें हुए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ता /आंगनबाडी सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है।
6. कोई भी महिला एक साथ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (IGMPY) और समान शर्तो से जुडी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के किश्तों का लाभ नही ले सकती है।
नोटः- यदि किसी चरण की पालना लाभार्थी द्वारा नहीं की गई है, तों उस चरण की देय राशि उसे प्रदान नही की जाएगी। परन्तु एक चरण के उपरान्त यदि अगले में उसके चरण की शर्त की जाती है, तो उसे उस अगले चरण की राशि प्रदान की जाएगी।