इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना –
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना –
पात्रता – बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्त व्यक्ति
वार्षिक आय सीमा – केन्द्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ – 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरूष को रूपये 750 रुपये एवं 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को रूपये 1000 रुपये एवं 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को रूपये 1250 एवं कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को रूपये 1500