इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
परिचयः इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है। शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रू. 50000 तक का ब्याजमक्तु ऋण उपलब्ध करवाना। याजे ना के अतं गर्त सावर्जनिक क्षेत्र के बैंक , निजी बैंक, सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण।
योजना हेतु पात्रता –
राजस्थान का स्थायी निवासी, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो।
शहरी बेरोजगार युवा:-
- जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हे बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो।
शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स
- सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स ।
- विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेण्डर्स।
- सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेण्डर्स जिन्हे निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो।
- पेरी-अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो।
असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार:-
- हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, पलम्बर, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला आदि (आयु सीमा 18-40 वर्ष) जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित, अन्य व्यवसायो में कार्यरत लोग।
आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- जनाधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- राजस्थान में वर्तमान निवास संबन्धित दस्तावेज।
- राजस्थान में स्थायी निवास संबन्धित दस्तावेज।
- बैंक अकाउंट की पासबुक
योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार सम्बंधित दस्तावेज –
- विक्रेता हेतु प्रमाणपत्र, वेंडिंग आईडी, सिफारिश पत्र।
- जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
- आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र भी लगाना होगा, जिसमें।
1. वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबंधित सूचना (यदि कोई हो तो)।
2. व्यापार/व्यवसाय का प्रकार।
3. मासिक आय।
4. मासिक परिवारिक आय, का विवरण सम्मिलित हो।
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