कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एंव निजी में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करनें एंव कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करनें के लिये प्रोत्साहित एंव छात्राओं में प्रतिस्पर्द्वा की भावना विकसित करनें तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग तथा EWS की मेधावी बालिकाओ को स्कूटी प्रदान की जा रही है । इस योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।

योजना में आवेदन हेतु पात्रता –

इस योजना के तहत सिर्फ बालिकाएं ही पात्र होंगी।

बालिका राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।

आवेदिका राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक से संबंधित होनी चाहिए।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं की कक्षा में न्यूनतम 60प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत से उत्तीर्ण छात्राऐं जों कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।

किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A, BED/B.SC B.ED/ B.COM B.ED/ B.E/ B.TECH/ MBBS/ IIT/ BBA/ BBM/ BCA/ BDS/ BHMS/ BAMS/ LAW/ ETC.)  मे प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हों। आवेदिका महाविद्यालय में भी नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए।

आवेदन करने वाली बालिका के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि आवेदन करने वाली बालिका को योजना लागू होने से पहले किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्कूटी लाभ प्राप्त हो चुकी है तो ऐसे में उसे अब ये योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

अगर कक्षा 10 के आधार पर बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है तो इस योजना में उस बालिका को 12वीं कक्षा के अंक के आधार पर 40000 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी।

TAD विभाग या शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का लाभ वो बालिकाएं ले सकती हैं जिनके माता पिता आयकर न देते हों।

बालिका ने 12वीं के बाद स्नातक में प्रवेश लेने में गैप न किया हो। अन्यथा उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज –

  • आधार कार्ड
  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • जनाधार कार्ड
  • नियमित रूप से उपस्थिति का संस्थान द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
  • ग्रेजुएशन प्रोग्राम में नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यदि लाभार्थी दिव्यांग है तो
https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship/0303202101.pdf

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