जन-आधार योजना

जन-आधार योजना

जन-आधार योजना महिला सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन की योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नकद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा विभिन्न गैर नकद विभागीय योजनाओं के लाभ बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी को हस्तांतरित किए जाते है। यह देश की पहली प्रत्यक्ष हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है। राज्य के सभी निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक (Demographic and Socio & Economics) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ’’एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’’ प्रदान किया जाना, जिससे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity) तथा पता (Proof of Address) को दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन-आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा।

जन-आधार योजना अन्तर्गत परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है। यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है या महिला 18 वर्ष से कम आयु की है, तो 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष मुखिया होगा। और यदि परिवार के सभी सदस्य 21 वर्ष से कम आयु के है, तो सबसे अधिक आयु का सदस्य मुखिया होगा।

परिवार का जन-आधार नामांकन/किसी सदस्य का नाम जुड़वाना पूर्णतया निःशुल्क है।

जन-आधार की विशेषताए –

सरकारी लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित करने से भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन-आधार योजना के माध्यम से सीधे राज्य की गरीब महिलाओं के बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाएगा।

राजस्थान राज्य में इस योजना के तहत डेढ़ करोड महिलाओं को पंजीकृत कर उनके बैंक खाते खोले गए।

जन-आधार कार्ड का लाभ उठाने के लिए एक बैंक खाता खोलना आवश्यक है।

जन-आधार कार्ड की मदद से एनएफएसए पात्र परिवारों को 30,000 से 5 लाख रुपये की राशि उपचार के लिए चिकित्सा बीमा की सुविधा के रूप में मिलती है।

जन-आधार कार्ड धारक महिलाऐं बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त करने में सक्षम होंगी।

पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा योजना जैसी सभी योजनाओं की सहायता/राशि बिना किसी विलम्ब के सीधे बैंक खाते में जमा होती है।

राशन सामग्री परिवार के मुखिया या सदस्य के अलावा कोई और नहीं ले सकता है। यदि POS मशीन पर परिवार के सदस्य की बायोमैट्रिक पहचान नहीं हो सके तो जन-आधार नामांकन में अंकित मोबाइल पर OTP की सुविधा प्रदान की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां घर के आस-पास बैंकिंग संवादकर्ता/अटल सेवा केन्द्र/ ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध माइक्रो एटीएम मशीन से बैंक द्वारा जारी किए गए एक्टिव रूपे कार्ड/एटीएम कार्ड से रूपये निकाल सकते है। यदि लाभार्थी के खाते में आधार संख्या दर्ज है तो माइक्रो एटीएम पर अंगूठा निशानी से भी रूपये निकाल सकते है।

किसी भी योजना की सहायता/राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही दिए जाते है।

प्राप्त होने वाली सहायता/राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाइल पर दी जाती है।

परिवार के पहचान एवं निवास (पता) के दस्तावेज के रूप में मान्य।

कब मिलता है ?

  • सभी सरकारी योजनाओं की सहायता/राशि घर के नजदीक शीघ्र प्राप्त करने हेतु परिवार के सभी सदस्यों का जन-आधार नामांकन करवाना होता है, जोकि निम्न स्थानों पर फ्री में होता है –
  • घर के नजदीक ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर
  • विभागीय वेबसाइट janapp.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन
  • जन-आधार नामांकन करवाते समय सरकारी योजनाओं जिनसे सहायता/राशि प्राप्त होती है, कि जानकारी जैसेः- पेंशन धारक को पीपीओ नम्बर, नरेगा भुगतान हेतु नरेगा जॉब कार्ड, राशन हेतु राशन कार्ड संख्या, बीपीएल सुविधा हेतु बीपीएल कार्ड नम्बर इत्यादि जुड़वाने होते है।

जन-आधार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –

1. मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की प्रति, आधार कार्ड

2. राशन कार्ड

3. पैन कार्ड

4. पानी के बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल

5. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो

6. बैंक खाता विवरण

जन-आधार नामांकन में संशोधन कैसे होता है ?

  • जन-आधार नामांकन/नामांकन में संशोधन अथवा अद्यतन एक निरन्तर प्रक्रिया है।
  • कोई भी नागरिक घर के नजदीक ई-मित्र पर जन-आधार नामांकन/नामांकन में संशोधन अथवा अद्यतन करवा सकता है।

प्रशासनिक व्यवस्था –

राज्य स्तर पर- राजस्थान जन-आधार योजना का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बजट नियंत्रण एवं प्रभारी अधिकारी होंगे तथा योजना क्रियान्वयन एजेन्सी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर होगी।

जिला स्तर पर –

जिला कलक्टर – जिला जन – आधार योजना अधिकारी

उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी – अतिरिक्त जिला जन- आधार योजना अधिकारी

उप निदेशक (एसीपी) जिला सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार – अतिरिक्त जिला जन- आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

ब्लॉक स्तर पर –

उपखण्ड अधिकारी  – उपखण्ड जन- आधार योजना अधिकारी

विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी – अतिरिक्त ब्लॉक जन- आधार योजना अधिकारी

प्रोग्रामर, जिला सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार – अतिरिक्त ब्लॉक जन- आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

सम्बंधित विभाग – 

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

टोल फ्री नम्बर – 1800-180-6127

वेबसाइट – janaadhaar.rajasthan.gov.in

https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/content/raj/janaadhaar/en/home

.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.