ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना –
छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां वर्णित क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध वास स्थानों में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की गई।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत व 5 कि.मी. से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वांछित संकाय/विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 5 कि.मी. से अधिक दूरी से अध्ययन के लिए आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।
पात्रता –
कक्षा 1 से 8 के बालक – बालिकाओ हेतु –
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिकाएं जिनके वास स्थान से 1 किमी से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक-बालिकाएँ जिनके वास स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 02 कि०मी० से अधिक है।
कक्षा 9 से 12 के बालक – बालिकाओ हेतु –
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किमी . से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएं।
मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि०मी० से अधिक है।
नोटः कक्षा 9 से 12 की बालिकाये जो किसी भी वर्ष में निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित हुई हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नही किया जायेगा।