देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
राजस्थान में अति पिछडे वर्ग 1. बंजारा, बालदिया और लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया,(गाडरी), गायरी की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
योजना में आवेदन हेतु पात्रता –
- फ्री स्कूटी योजना में आवेदन करने वाली छात्राएँ राजस्थान की स्थाई नागरिक होनी चाहिए तथा राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के विभाग , कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय /संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है यदि आवेदक बालिका द्वारा 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई होगी, तो वह योजना में आवेदन के पात्र होंगी।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।
- योजना का लाभ विवाहित, अविवाहित, विधवा ,परित्यक्ता छात्राएँ को देय होगा
- यदि छात्रा द्वारा 12वीं के बाद स्नातक में गैप लिया गया है, तो वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगी।
- जिन छात्राओ को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही ही उन्हे इस योजना के तहत स्कूटी / प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है –
- आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
- जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति
- पते के प्रमाण की प्रति’
- बैंक पासबुक की स्व प्रमाणित प्रति’
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति’
- मूल निवास प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रति
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति
- राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के विभाग , कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय ,संस्कृत विश्वविद्यालय /संस्कृत महाविद्यालय मे प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व प्रमाणित प्रति आय प्रमाण पत्र की प्रति
- जन-आधार कार्ड की प्रति
- आय प्रमाण पत्र