निर्माण श्रमिको के पुत्र/ पुत्री का आई आई टी / आई आई एम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना
निर्माण श्रमिको के पुत्र/ पुत्री का आई आई टी / आई आई एम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना
इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो मे नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियो के बच्चो को उच्चतम
स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना में देय हित लाभ –
- इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का आई.आई.टी./आई.आई.एम. पाठक्रम हेतु प्रवेश लेने पर
- ट्यूशन फीस का पुर्नभरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत है तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं ।
- हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री द्वारा आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले लिया हो ।
- सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में ट्यूशन फीस हिताधिकारी द्वारा जमा करा दी गई हो।
- अभ्यर्थी के माता-पिता की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो ।
- हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमाकराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।
निर्माण श्रमिक अंर्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना
इसयोजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियो तथा उनके बच्चो को
अर्न्तराष्ट्रीय खेलो में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना है ।
योजना में देय हित लाभ –
इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चो को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी:-
I. प्रतियोगिता में भाग लेने पर – रूपये 2,00,000/-
II. कांस्य पदक प्राप्त करने पर – रूपये 5,00,000/-
III. रजत पदक प्राप्त करने पर – रूपये 8,00,000/-
IV. स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – रूपये 11,00,000/-
इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगे, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत है तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिक के अविवाहित पुत्र एवं पुत्रीभी योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होगे।
किसी भी ऑनलाईन गेमिंग/बैटिंग संबंधी प्रतियोगिता हेतु योजना के प्रावधान लागू नहीं होगे।
अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था द्वारा डोपिंग के कारण किसी खिलाड़ी को अमान्य घोषित किये जाने अथवा जीते गए पदक को अमान्य/वापस लिए जाने की घोषणा के उपरान्त योजनान्तर्गत कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी ।
हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा ।