निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना

(भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत) –

निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना

(भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत) –

  • इस योजना का उद्देश्य मण्डल की औजार/टूलकिट के लिए सहायता राशि दिलाना है।
  • यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील है।

देय लाभ –

निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टलू किट खरीदने पर 2 हजाररुपये अथवा

वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य, जो भी कम हो, का पुनर्भरण।

पात्रता एवं शर्ते –

इस योजना में औजार/टूलकिट के लिए राशि प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता व शर्तें निर्धारित

की जाती हैः-

  • 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
  • स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर ही राशी देयऔजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

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