निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना
(भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत) –
निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना
(भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत) –
- इस योजना का उद्देश्य मण्डल की औजार/टूलकिट के लिए सहायता राशि दिलाना है।
- यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील है।
देय लाभ –
निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टलू किट खरीदने पर 2 हजाररुपये अथवा
वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य, जो भी कम हो, का पुनर्भरण।
पात्रता एवं शर्ते –
इस योजना में औजार/टूलकिट के लिए राशि प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता व शर्तें निर्धारित
की जाती हैः-
- 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर ही राशी देयऔजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।