निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना –

इस योजना का उद्देश्य मण्डल में पंजीकृत एवं पात्रताधारक हिताधिकारियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से लाभान्वित करना है।

देय लाभ –

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 12.00 रूपये का शतप्रतिशत पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 330.00 रूपये के 50 प्रतिशत, अर्थात् 165.00 रूपये कापुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक अंशदान राशि में से, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000 रूपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50 प्रतिशत, अर्थात् आधी अंशदान राशि का पुनर्भरण मण्डल द्वारा कियाजायेगा ।

पात्रता एवं शर्ते –

  • मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
  • हिताधिकारी के नाम में बैंक में बचत खाता हो।
  • हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो। (वैकल्पिक)
  • हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन
  • योजना की सदस्यता हेतु पात्रता धारक हो तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो।
  • हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो।

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