मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना
योजना का उद्देश्य :
- कोरोना महामारी से अनाथ हुये बच्चो, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वाराआर्थिक,सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना है।
आर्थिक सहायता:
- प्रत्येक बालक/बालिका तथा विधवा महिला की तत्काल आवश्यकता हेतु राशि रू 1,00,000 (एक लाख) कीएक मुश्त सहायता दी जायेगी।
- प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रू 2500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतिमाह कीसहायता दी जायेगी।
- प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर राशि रू 5,00,000 (पांच लाख) की एक मुश्तसहायता दी जायेगी।
- विधवा महिला को उसकी पेंशन हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन राशि रू 1,500 (एक हजारपांच सौ) प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।
- विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रू 1,000 (एक हजार रूपये) प्रतिमाह की सहायता दी जायेगी।
- विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पौशाक ,पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु राशि रू 2,000 (दो हजार रूपये) प्रति बालक/बालिका एक मुश्त वार्षिक सहायता दी जायेगी।
अन्य सहायता :
- कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास के माध्यम से दी जायेगी।
- कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालितछात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।
- कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना कालाभ दिया जाएगा। इनकी पात्रता हेतु कोई अन्य शर्ते यथा जाति,आय इत्यादि लागू नहीं होगी।
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।
- आवेदन करने की प्रक्रिया- आवेदन राज्य के किसी ई-मित्र अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल
- के माघ्यम सें आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
पात्रता :
- अनाथ बालक/बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है जिनके जैविक /दत्तक माता-पिता (दोनों)
- की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा दुसरे की
- मृत्यु कोरोना के कारण हुई है ।
- विधवा महिला से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके पति की मृत्यु कोरोना से हुई है ।
- अनाथ बालक/बालिका हेतु पालनकर्ता (संरक्षक) से तात्पर्य जिला कलक्टर द्वारा ऐसे बालक/बालिका की
- देखरेख और पालन पोषण हेतु उद्घोषित व्यक्ति से है।
- कोविड-19 के कारण मृत्यु का तात्पर्य 01 मार्च 2020 के पश्चात कोरोना बिमारी से हुई मृत्यु से है एवं जिसे
- जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- अनाथ बालक/बालिका तथा विधवा महिला राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो अथवा कम से कम तीन वर्ष
- से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।
- अनाथ बालक/बालिका तथा विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनबाडी केन्द्र/विद्यालय में जाना
- आवश्यक होगा।
- कोरोना के कारण विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र
- नहीं होगी।
- कोरोना के कारण हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम आय तथा आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड (मृतक का)
- जन-आधार कार्ड
- कोविड-19 RTPCR कोविड -19 पॉजिटिव रिपोर्ट
- परिवार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- कोविड-19 से मृत्यु की चिकित्सीय रिपोर्ट
- मृतक के मुख्य आश्रित का बैंक खाते का विवरण