मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

पंजीकरण प्रक्रिया –

योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया –

योजनार्न्तगत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरणकरवाना होगा जो दिनांक 1 अप्रेल, 2021 से आरंभ किया जा चुका है। श्रेणीवार पंजीयन कराने हेतु प्रक्रियानिम्नानुसार है-

1. नि: शुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया –

1.1 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

1.2 लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंकयोजना की अधिकारिक वैबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकरपंजीयन करवा सकते है।

1.3 रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड कीपंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

1.4 पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम सेई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/आधार कार्ड का नम्बरहोना आवश्यक है।

1.5 संविदाकार्मिकों के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वाराऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

1.6 लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं है, वे ई-मित्र के माध्यम से जनआधारपोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Last Holding की सीडींग करवा सकेंगे।सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्रके माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।

1.7 सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।

2. रुपये 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी –

2.1 लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम सेपंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियमराशि के रूप में सम्बन्धित ई-मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा।सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।

2.2 ई-मित्र अथवा स्वयं द्वारा योजनार्न्तगत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया योजना की वैबसाइटchiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 पंजीयन शुल्कः दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को ई-मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगताननहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागजपर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

योजनान्तर्गत लाभ लेने की प्रक्रिया –

  • योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ लेने के लिए निम्नचरणों की पालना की जायेगी-

पात्र परिवार की पहचान

  • पात्र परिवार की पहचान जन-आधारकार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्तीके समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकिपरिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।

लाभार्थी की पहचान

  • परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी । इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार कीश्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा केसामने लाइव फोटो लिया जायेगा।

योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर हीमरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।

  • योजनामेंउपलब्धपैकेजकेअनुसारमरीजकाइलाजप्रारंभकियाजायेगा।

एक वर्ष तक के बच्चे के इलाज के सम्बन्ध में प्रावधान –

योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार केजन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चेको योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवारके किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।

एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक काइलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नामजन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुड़वाया जा सकता है) परन्तुयोजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुड़ने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

पांच वर्ष तक के बच्चे के इलाज के सम्बन्ध में प्रावधान –

पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाजके लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्ततु करना अनिवार्य  नहीं है |  परिवार पहचान पत्र म जुड़े परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमैट्रिक्स वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरटे की जा सकती है |

1. योजना का नाम – 

उक्त योजना का नाम “ मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है।

2. परिभाषाऐ –

1. MCDBY इससे तात्पर्य राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 में क्र.सं. 9 मेंअंकितमुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से  है।

2. बीमित परिवार – बीमित परिवार से आशय मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमितपरिवार से है। ये समस्त परिवार ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमितपरिवार माने जाएंगे।

3. पात्र / लाभार्थी परिवार – मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवार,मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना योजना के पात्र परिवार माने जायेंगे।

4. बीमित सदस्य – इस योजना में उन्हीं परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्रीचिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित है।

5. मुखिया – इससे तात्पर्य बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से है।

6. बीमाधन – इससे लाभार्थी परिवार के सदस्यों की दुर्घटना मृत्यु/योजना में वर्णित स्थायी पूर्णक्षति होने पर परिवार को नियमानुसार किये जाने वाले 5 लाख रु. तक का भुगतान किया जाता है।

7. दुर्घटना में हुई मृत्य / क्षति इस योजना के अन्तर्गत वर्णित सात प्रकार की दुर्घटनाओं में हुईमृत्यु/क्षति से आशय ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु/क्षति से है जो बाह्य (External) हिंसात्मक (Violent) एवं दृश्य (Visible) माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु/क्षति के दुर्घटनादिनांक से 12 कैलेण्डर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण(Proximate Cause) केरूप में लिया जायेगा।

3. योजना का उद्देश्य

दुर्घटना घटित हाने जाने पर परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्रीचिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही योजना -मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति मेंबीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह ‘‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY)प्रारंभ कीगई है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्धकराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य/सदस्यों की दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख स्थायर पूर्ण क्षति कीस्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे –

1. सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति।

2. ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।

3. मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षति।

4. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।

5. रसायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण।

6. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति।

7. जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति।

5. योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ देय होंगे:-

1. दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये

2. दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 3 लाख रुपये

3. दुर्घटना में हाथ/पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 1.5 लाख रुपये

6. पात्रता –

  • योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार की श्रेणी में वे परिवार होंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के रूप में सम्मिलित हों। इन परिवारों के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित नहीं माना जायेगा।

7. वित्तीय प्रबंधन –

  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का संचालन बजट मदों 2235-60-105-(03)-(01)-43, 2235-60-789-(06)-(01)-43 तथा 2235-60-796-(06)-(01)-43 के माध्यम से किया जायेगा। वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानान्तरित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान/प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

8. दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फार्म के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज –

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