मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

आवश्यक दस्तावेज-

  • जन-आधारकार्ड

आवेदन करने की प्रक्रिया-

  • आयुष्मान भारत योजना व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दी गयी है।

योजना का उद्देश्य-

  • राज्य के गरीब और वंचित जनता को गुणवता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाना।

योजनान्तर्गत पात्रता

योजनान्तर्गत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है –

नि: शुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी – राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों केप्रीमियम (1700/- रुपये) का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षाअधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्यके सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गतवर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।

रुपये 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी – राज्य के वे परिवारजो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है तथा मेडिकल अटेंडेंसरूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष काभुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन कियाजायेगा।

NFSA तथा RSBY लाभार्थियों का सामान्य बीमारियों हेतु रु. 50,000 तथा गंभीर बीमारियों हेतु रु. 10 लाखतक का निःशुल्क लाभ सरकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उनसे उच्च संस्थान) तथा सूचीबद्ध निजीचिकित्सालयों में अन्तरंग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया –

1. योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओआईडी बनानी

होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंकपर जाकर बना सकते है।

2. योजना में अपना रजिस्ट्रेशनकराने के लिये विभागीय वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर

रजिस्ट्रेशन के लिये दिये लिंक पर जाकर कर अपनीएसएसओ आईडी से लॉग इन करें।

3. आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देगें। पहला Free और दूसरा Paid आप अपनी निर्धारित श्रेणी केअनुसार दोनों में से एक विकल्प को चुन सकते है।

4. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual परतथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वालेनिराश्रित एवं असहाय परिवार Covid19ex Gratia पर क्लिक करें।

5. इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयरमें दर्ज कर सर्च करें।

6. परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देगें। जिनमें से किसी भी एक सदस्य कोडिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर परओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयरमें सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसारआपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसकेबाद आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।

7. Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चातपॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।

योजना क्रियान्वयन अधिकारी –

जिला स्तर पर – जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

ब्लॉक स्तर पर –  उप खण्ड अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

सम्बन्धित विभाग –  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

टोल फ्री नम्बर – 1800-180-6127

वेबसाइट –www.health.rajasthan.gov.in

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