मुख्यमंत्री विशेष जन स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री विशेष जन स्वरोजगार योजना
योजना का लाभ :
इस योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम 5.00 लाख रूपये ऋण सहकारीबैंक/राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विशेष योग्यजन की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपयेसे अधिक न हो तथा ऋण स्वीकृत होने पर राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपये दो किस्तोंमें नियमानुसार सब्सीडी स्वीकृत की जाती है।
पात्रता :
- 40 प्रतिशत सें अधिक निःशक्तता होने पर
- वार्षिक आय 2.00 लाख सें अधिक न हो।
- 18 सें 55 वर्ष की आयु
- आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि
- का लाभ नही लिया गया हो
- निःशक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र
- निर्धारित प्रारूप में आय के संबंध में स्वघोषणा पत्र
- मूल निवास प्रामण पत्र
- रू.10 के नॉन ज्यूडिशियमल स्टाम्प पैपर पर शपथ पत्र
- बैंक शाखा खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड नम्बर
- जन्म प्रमाण पत्र/10 वी की मार्कशीट
आवेदन करने की प्रक्रिया-आवेदन राज्य के किसी ई-मित्र अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल SSO.RAJASTHAN.GOV.IN के
SJMS DSAP आईकन के माघ्यम सें आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।