मुख्यमंत्री विशेष जन स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री विशेष जन स्वरोजगार योजना

योजना का लाभ :

इस योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम 5.00 लाख रूपये ऋण सहकारीबैंक/राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विशेष योग्यजन की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपयेसे अधिक न हो तथा ऋण स्वीकृत होने पर राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपये दो किस्तोंमें नियमानुसार सब्सीडी स्वीकृत की जाती है।

पात्रता :

  • 40 प्रतिशत सें अधिक निःशक्तता होने पर
  • वार्षिक आय 2.00 लाख सें अधिक न हो।
  • 18 सें 55 वर्ष की आयु
  • आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि
  • का लाभ नही लिया गया हो
  • निःशक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • निर्धारित प्रारूप में आय के संबंध में स्वघोषणा पत्र
  • मूल निवास प्रामण पत्र
  • रू.10 के नॉन ज्यूडिशियमल स्टाम्प पैपर पर शपथ पत्र
  • बैंक शाखा खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड नम्बर
  • जन्म प्रमाण पत्र/10 वी की मार्कशीट

आवेदन करने की प्रक्रिया-आवेदन राज्य के किसी ई-मित्र अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल SSO.RAJASTHAN.GOV.IN के

SJMS DSAP आईकन के माघ्यम सें आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

https://sje.rajasthan.gov.in

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