मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन –

सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य पेंशन योजना तीन प्रकार की लागू हैः-

  1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
  2. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
  3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

दिए जाने वाले लाभ –

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेतु – 75 वर्ष से कम को 750 रूपए प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक को 1000 रूपए प्रतिमाह।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना हेतु- 18 वर्ष से 54 वर्ष तक को 500 रूपए प्रतिमाह, 55 वर्षसे 59 वर्ष तक 750 रूपए प्रतिमाह, 60 वर्ष से 74 वर्ष तक 1000 रूपए प्रतिमाह 75 वर्ष व अधिक को1500 रूपए प्रतिमाह।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेतु-55/58 वर्ष से कम आयु के महिला/पुरूष को750 रु प्रतिमाह, 55/58 वर्ष से अधिक व 75 से कम आयु के महिला/पुरूष को प्रतिमाह 1000 रु ,75वर्ष व अधिक 1250 रु प्रतिमाह, कुष्ठ रोग मुक्त सभी लाभार्थियों को 1500 रु प्रतिमाह।

पात्रता –

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेतु- 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक केपुरूष, जिनकी वार्षिक आय सीमा 48000 रूपए हो।
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना हेतु- 18 वर्ष से अधिक आयु कीविधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला, जिनकी वार्षिक आय सीमा 48000 रूपए हो।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेतु- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन 40 प्रतिशतसे अधिक निःशक्तता वाले निःशक्तजन(प्राकृतिक रूप से बौने 3.6 फीट से कम, हिजरापन से ग्रसित),जिनकी वार्षिक आय सीमा 60,000 रूपए हो।

आवश्यक दस्तावेज –

  • आवेदक का जनाधार कार्ड एवं आधार कार्ड की आवश्यकता है। आवेदक को आय प्रमाण-पत्र पृथक से प्राप्त कर अपलोड करवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र में समाहित स्व-घोषणा पत्र को आय प्रमाण पत्र केरूप में मान्यता।
  • बैंक शाखा खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड नम्बर

ई-मित्र कियोस्क या स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम सें ऑन लाईन आवेदन ।

आवेदन में जनाधार संख्या अंकित किये जाने पर सम्बंधित की समस्त सूचना पोर्टल पर स्वतः अंकित हो जाती

है। किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यता नही है।

योजना क्रियान्वयन अधिकारी

जिला स्तर पर जिला कलक्टर, जिला समाज कल्याण अधिकारी

ब्लॉक स्तर पर उप खण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान

सरकार, जयपुर

Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637

http://rajssp.raj.nic.in/

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