राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
इस योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को चावल, गेहूं व मोटे अनाज क्रमशः 3/2/1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर
खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।
देय सुविधा –
- अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार तथा अन्य पात्र परिवारो को 5 किलोग्राम खाद्यान्न् प्रति व्यक्ति 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह वितरण।
योजना में कवरेज –
- कुल जनसंख्या में से ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन का प्रावधान, इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी कवर की जाएगी।
आवेदन का तरीका –
- कोई भी प्रार्थी साधारण कागज पर आवेदन के साथ NFSA समावेशन पात्रता श्रेणी के दस्तावेज संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से अपना नाम NFSA सूची में जुडवा सकता है।
आवेदन कहाँ करे –
- खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए उपखंड अधिकारी को अपील कर सकते है।
आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- राशन कार्ड
- योजना की श्रेणी
पात्रता –
खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की पात्रता निम्न समावेशन व निष्कासन सूची अनुसार है-
समावेशन (पात्रता) सूची शहरी क्षेत्र के लिए –
समावेशन प्राथमिकता श्रेणी
- अन्त्योदय परिवार
- बीपीएल परिवार
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ
- उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते परिवार का कोई अन्य सदस्य निष्कासन की श्रेणी में नहीं आता हो:-
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेश योग्यजन पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना
- सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार
- वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त पात्र नहीं शर्तों में न आते हो।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
- समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
- एकल महिलाएं
- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
- कचरा बीनने वाले परिवार
- शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
- गैर सरकारी सफाई कर्मी
- स्ट्रीट वेंडर
- उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- साईकिल रिक्शा चालक
- पोर्टर (कुली)
- कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेडपालक घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेडपालक
- वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
- आस्था कार्डधारी परिवार
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
- एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
- सिलिकोसिस से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
- बहु-विकलांग एवं मंदबुद्वि व्यक्ति । (21 श्रेणियां)
- पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
- डायन प्रताडना अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाये
- निःसंतान वृद्धदंपति
- वृद्ध दंपत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
- ट्रांसजेण्डर
निष्कासन (पात्र नहीं) सूची शहरी क्षेत्र
- ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
- ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)
- नगर निगम/नगर परिशद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर)
- नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर)
- एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व
- में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित
- सीमा से अधिक हो।
समावेशन (पात्र) सूची ग्रामीण क्षेत्र के लिए
समावेशन प्राथमिकता श्रेणी
- अन्त्योदय परिवार
- बीपीएल परिवार
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते परिवार का कोई अन्य सदस्य निष्कासन की श्रेणी में नहीं आता हो:-
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- महानेरगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना
- सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार
- भूमिहीन कृषक
- सीमान्त कृषक
- वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना
- के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त पात्र नहीं शर्तों में न आते हो।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
- समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
- एकल महिलाएं
- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- कचरा बीनने वाले परिवार
- उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- साईकिल रिक्षा चालक
- पोर्टर (कुली)
- कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेडपालक
- वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
- लघु कृषक
- आस्था कार्डधारी परिवार
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
- एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
- सिलिकोसिस से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
- बहु-विकलांग एवं मंदबुद्वि व्यक्ति (21 श्रेणियां)
- पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
- डायन प्रताडना अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाए
- निःसंतान वृद्धदंपति
- वृद्ध दंपत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
- ट्रांसजेण्डर
निष्कासन श्रेणी( पात्र नहीं ) ग्रामीण क्षेत्र
- ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
- ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी
- संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)
- ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो ।
- ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो।
- ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।