विधवा विवाह उपहार योजना
विधवा विवाह उपहार योजना
योजना का लाभ :
विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर 51000 रूपये अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- शपथ प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पेंशन भुगतान आदेश, पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में (आय प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
- की आवश्यता नही है।)
- विधवा जन्म प्रमाण पत्र/10 वी की मार्कशीट/वोटर आई.डी.
- विधवा की पासपोर्ट साइज फोटों
- बैंक शाखा खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड नम्बर
- पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र