विधवा विवाह उपहार योजना

विधवा विवाह उपहार योजना

योजना का लाभ :

विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर 51000 रूपये अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

  • मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • शपथ प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पेंशन भुगतान आदेश, पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में (आय प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
  • की आवश्यता नही है।)
  • विधवा जन्म प्रमाण पत्र/10 वी की मार्कशीट/वोटर आई.डी.
  • विधवा की पासपोर्ट साइज फोटों
  • बैंक शाखा खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड नम्बर
  • पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र
https://www.sje.rajasthan.gov.in

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