समाज के कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना
समाज के कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना
योजना का उद्देश्य-
कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा प्रोत्साहन SC, ST, OBC जाति वर्ग हेतु छात्रवृति राशि। समाज के कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित हेतु
योजना की पात्रता-
- विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो तथा अभिभावक आयकर दाता नहीं हो, विद्यार्थी SC, ST, OBC जाति वर्ग का हो।
योजना में चयन की प्रक्रिया-
- संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थी के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है।
योजना से लाभांश-
- SC, ST वर्ग में कक्षा 6 – 8 में छात्र-75 रू व छात्राएं-125 रू
- SC वर्ग में कक्षा 9-10 में 225 रू प्रतिमाह या एकमुश्त 750/- रू प्रतिवर्ष
- ST वर्ग में 9-10 में 150 रू प्रतिमाह या एकमुश्त 750/- रू प्रतिवर्ष
- OBC वर्ग में 6-10 में 100 रू प्रतिमाह
आवश्यक दस्तावेज-
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन-आधार
- आधार नंबर