मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2005 में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना (सहयोग योजना) प्रारम्भ की गई। वर्ष 2016-17 में उक्त दोनो योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना किया गया। वर्तमान में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है।

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।

2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/ पिता/ संरक्षक होगे।

3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।

4. सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर।

5. अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन

व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर

6. महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर

7. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये

पात्रता निम्नानुसार होगीः-

  • महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  • विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
  • परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

8. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

9. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह किसी संरक्षक/ स्वयं द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया :

1. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन विवाह की तिथि से एक माह पूर्व अथवा विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसका निराकरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा।

2. विवाह के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

आवश्यक दस्तावेज :

  • आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड/अन्त्योदय परिवार कार्ड
  • आस्था कार्ड/विधवा पेंशन का पी.पी.ओ.
  • आय प्रमाण प्रत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु-प्रमाण पत्र

संपर्क – विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग Email – sjeraj_ww@yahoo.com

वित्तीय वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा संख्या 114.00 के क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.

2016 द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना नियम 2015 में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैः-

https://jankalyan.rajasthan.gov.in/#/scheme/detail/128

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